तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, राजनीतिकरण पर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल करने की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी। यह मामला किसान की आत्महत्या को लेकर कथित फर्जी खबर साझा करने से जुड़ा था।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, “यह क्या है? मामलों का राजनीतिकरण मत कीजिए। चुनावी लड़ाई जनता के बीच लड़िए।”

यह मामला 7 नवंबर 2024 को तेजस्वी सूर्या द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल्स की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि कर्नाटक के हावेरी जिले के किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने उस समय आत्महत्या कर ली जब उन्हें पता चला कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर हो गई है।

बाद में जब यह दावा झूठा निकला तो सूर्या ने अपना पोस्ट हटा लिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सूर्या के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य की याचिका खारिज कर दी है।

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