तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, राजनीतिकरण पर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल करने की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी। यह मामला किसान की आत्महत्या को लेकर कथित फर्जी खबर साझा करने से जुड़ा था।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, “यह क्या है? मामलों का राजनीतिकरण मत कीजिए। चुनावी लड़ाई जनता के बीच लड़िए।”

READ ALSO  बीमार और अशक्त व्यक्ति सख्त पीएमएलए के तहत जमानत प्राप्त कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

यह मामला 7 नवंबर 2024 को तेजस्वी सूर्या द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल्स की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि कर्नाटक के हावेरी जिले के किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने उस समय आत्महत्या कर ली जब उन्हें पता चला कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर हो गई है।

बाद में जब यह दावा झूठा निकला तो सूर्या ने अपना पोस्ट हटा लिया था।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने आरटीआई अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जानकारी के प्रकटीकरण पर दलीलों पर केंद्र का रुख जानना चाहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सूर्या के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य की याचिका खारिज कर दी है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles