सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले टीवी शो के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की आंशिक कार्यदिवसीय पीठ ने 70 वर्षीय राव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। राव को 9 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी 6 जून को प्रसारित एक टीवी शो के संबंध में हुई थी, जिसमें एक पैनलिस्ट द्वारा अमरावती को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विवादित टिप्पणी राव ने स्वयं नहीं की थी, बल्कि यह उनके शो में शामिल एक पैनलिस्ट द्वारा की गई थी। अदालत ने कहा कि राव के पत्रकारिता संबंधी अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा किया जाना आवश्यक है।

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता ने स्वयं लाइव टीवी शो में उक्त टिप्पणी नहीं की है और उनके पत्रकारिता अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रह सके।” अदालत ने निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन राव को एफआईआर में जमानत पर रिहा किया जाए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राव को यह चेतावनी भी दी कि वे भविष्य में अपने शो में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति दें।
यह मामला उस समय उठा जब राव द्वारा होस्ट किए गए एक टीवी कार्यक्रम में अमरावती के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।