दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने तलाक समझौते के तहत ₹10 लाख प्राप्त करने की जानकारी अदालत से छुपाई। अदालत ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग को “शुरुआत में ही समाप्त किया जाना चाहिए।”
यह कार्रवाई उस शिकायत के आधार पर की गई है जो स्वयं महिला द्वारा दायर की गई थी। 25 अप्रैल को पारित आदेश में, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है, अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि पक्षकारों के बीच सभी विवाद पहले ही दक्षिण-पूर्व जिले की पारिवारिक अदालत में सुलझा लिए गए थे और 22 नवंबर, 2022 को आपसी सहमति से तलाक की पहली मोशन पारित हुई थी, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को ₹19 लाख की कुल समझौता राशि में से ₹10 लाख प्राप्त हुए।”
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पति शेष राशि देने को तैयार था, लेकिन इन महत्वपूर्ण तथ्यों को महिला ने वर्तमान याचिका में छुपाया।

“शिकायतकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि वह ₹10 लाख की आंशिक समझौता राशि का उपयोग कर चुकी है और उसने जानबूझकर दूसरी मोशन में बयान दर्ज कराने के लिए पारिवारिक अदालत में उपस्थिति नहीं दी,” अदालत ने कहा।
अदालत के अनुसार, महिला ने समझौते का आर्थिक लाभ उठाया लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं किया। आदेश में कहा गया, “संक्षेप में, प्रतिवादी 1 द्वारा ₹10 लाख देने के बावजूद, वह आज भी उसी स्थिति में खड़ा है, और वर्तमान मामला वह राशि प्राप्त करने के बाद दायर किया गया।”
अदालत ने माना कि यह आचरण न केवल पारिवारिक अदालत के आदेश और महिला द्वारा दी गई शपथ का उल्लंघन है, बल्कि वर्तमान अदालत को गुमराह करने का प्रयास भी है।
“यह इस अदालत के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छुपाने के समान है। यह कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधानों का दुरुपयोग भी है। ऐसे आचरण को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसे प्रारंभ में ही समाप्त किया जाना चाहिए,” अदालत ने सख्त टिप्पणी की।
अदालत ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 और 340 के तहत महिला के खिलाफ अलग से कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया और उसका पक्ष जानने को कहा। धारा 195 न्यायपालिका के विरुद्ध अपराधों और अदालत में प्रस्तुत किए गए जाली दस्तावेजों से संबंधित है, जबकि धारा 340 ऐसी स्थिति में कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।
अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 30 जून को सूचीबद्ध किया है।