सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट लागू करने में यूपी सरकार के नियमों को अपनाया, अधिकारियों को सख्त अनुपालन का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में विनोद बिहारी लाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वर्ष 2021 में बनाए गए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विनोद बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में यह फैसला सुनाया। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 अप्रैल 2023 के आदेश को पलटते हुए आया, जिसमें एफआईआर संख्या 850/2018 को निरस्त करने से इनकार किया गया था।

जांच प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

कोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा आरोपों को बिना पर्याप्त साक्ष्य के “सिद्ध” बताने की प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति जताई:

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“अभियोजन पत्र किसी भी परिशिष्ट या संलग्नक से रहित है जो आरोपों को पुष्ट करने के लिए या कम से कम यह संकेत देने के लिए हो कि एक वास्तविक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की गई थी।”

“हम इस प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं और इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जिसमें जांच एजेंसी किसी अपराध को ‘सिद्ध’ घोषित करती है। हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि जांच एजेंसियों की भूमिका केवल निष्पक्ष जांच करने तक सीमित है; आरोपी का दोषी या निर्दोष होना तय करना न्यायालय का कार्य है।”

गैंगचार्ट की स्वीकृति में नियमों की अवहेलना

कोर्ट ने यह भी पाया कि गैंगचार्ट की स्वीकृति बिना स्वतंत्र विचार और बिना नियमों का पालन किए की गई:

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“हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि न केवल रिकॉर्ड में यह दिखाने वाली कोई सामग्री नहीं है कि अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा संतोष की अभिव्यक्ति की गई थी, बल्कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि गैंगचार्ट कब किस तिथि को अग्रेषित किया गया था…”

“रिकॉर्ड की गई सामग्री, विशेष रूप से गैंगचार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी ने एक पूर्व-प्रारूपित गैंगचार्ट पर केवल हस्ताक्षर करके उसे अनुमोदित कर दिया, जो पूर्ण रूप से विचार की अनुपस्थिति को दर्शाता है और नियम 16 और 17 का उल्लंघन करता है।”

“हमें यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि जिन अधिकारियों को जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे इसे इतनी लापरवाही से निभा रहे हैं, मानो जैसे ‘मुर्गी को बचाने की जिम्मेदारी लोमड़ी को सौंप दी गई हो।’”

गैंग की परिभाषा पर न्यायालय का स्पष्टीकरण

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंग की परिभाषा केवल कुछ आरोपों पर आधारित नहीं हो सकती:

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“व्यक्तियों का एक समूह तभी ‘गैंग’ कहलाएगा जब वे एकल या सामूहिक रूप से धारा 2(ब) की उपधाराओं (i) से (xxv) में वर्णित किसी समाजविरोधी गतिविधि में शामिल हों, और वह भी इस उद्देश्य से कि वे लोक व्यवस्था भंग करें या कोई अनुचित भौतिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करें।”

“हालांकि वर्तमान मामला केवल संबंधित प्राथमिकी तक ही सीमित है, फिर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1986 के अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी, किसी मूल प्रकरण या प्राथमिकी के अभाव में वैध नहीं ठहराई जा सकती।”

न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही जारी रखना केवल उत्पीड़न होगा:

“विवादित प्राथमिकी में लगाए गए अस्पष्ट और सामान्य आरोपों को देखते हुए, अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए विवश करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे मामले में हस्तक्षेप न करना न्याय का मखौल होगा।”

“विवादित निर्णय और उसके परिणामस्वरूप पारित आदेश ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और जिसमें इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। हम दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना, जब उसके विरुद्ध कोई सामग्री नहीं है, तो यह केवल उत्पीड़न का साधन बनेगा और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

अंतिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा:

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“हम एफआईआर संख्या 850/2018, थाना नैनी, जिला इलाहाबाद को, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 के तहत दर्ज की गई थी, और उससे संबंधित विशेष सत्र वाद संख्या 54/2019 को, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), इलाहाबाद की अदालत में लंबित है—रद्द करते हैं।”

“हम 28.02.2023 और 14.03.2023 को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), इलाहाबाद द्वारा पारित गिरफ्तारी वारंट के आदेशों को और इन वारंटों को वापस लेने की अर्जी को खारिज करने वाले आदेश को भी निरस्त करते हैं।”


मामले का नाम: विनोद बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
मामला संख्या: आपराधिक अपील सं. 777–778 / 2025

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