दिल्ली कोर्ट ने पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि का मामला माफ किया, बिना शर्त माफी के बाद समझौता

दिल्ली की एक अदालत ने प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि उन्होंने कोच और शिकायतकर्ता नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांग ली है।

न्यायाधीश ने 29 मई को यह मामला बंद करते हुए अपने आदेश में लिखा, “अनविरोध। माफ किया गया।” अदालत को दोनों पक्षों ने सूचित किया कि उन्होंने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है।

यह मामला 10 मई 2023 को जंतर मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए कथित बयान को लेकर दर्ज किया गया था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्व कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी।

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कोच नरेश दहिया ने दावा किया था कि बजरंग पूनिया और अन्य लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। हालांकि, पूनिया की माफी और दहिया की स्वीकृति के बाद अब यह मामला सुलझा लिया गया है।

इस आदेश के साथ अदालत ने कुश्ती समुदाय के दो प्रमुख चेहरों के बीच विवाद को समाप्त कर दिया है और आपसी समझौते से मामला खत्म कर दिया गया है।

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