रोड रेज मामला: बाइक सवार की मौत के आरोप में महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा—वह हाल ही में मां बनी है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के वाकोला इलाके में हुए एक सड़क विवाद में बाइक सवार की मौत के मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर लिया कि महिला घटना के समय गर्भवती थी और हाल ही में उसने बच्चे को जन्म दिया है।

आरोपी अनम अंसारी और उसके पति अहमद अंसारी पर मार्च में हुए इस विवाद में बाइक सवार ओमप्रकाश शर्मा की पिटाई कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, अनम ने शर्मा को चप्पल, हेलमेट और हाथों से पीटा, जबकि उसके पति ने सड़क किनारे पड़े कंक्रीट के ब्लॉक से हमला किया। गंभीर रूप से घायल शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई।

READ ALSO  राष्ट्रपति ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

घटना के समय अनम अंसारी गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में थी। अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अनम की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

Video thumbnail

अनम की ओर से पेश अधिवक्ता शेखर सिंह ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा अभी केवल 25 दिन का है, ऐसे में उसे राहत दी जानी चाहिए।

READ ALSO  All HC के पूर्व जज ने बेटे द्वारा घर से निकाले जाने के खिलाफ याचिका दायर की

वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पिटाई में इस्तेमाल हुआ पाविंग ब्लॉक बरामद कर लिया गया है, लेकिन चप्पल और हेलमेट अब तक जब्त नहीं किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए महिला की हिरासत की मांग की।

हालांकि, न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की एकल पीठ ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, उसका हाल ही में मां बनना और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न होना देखते हुए, उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।”

READ ALSO  सुलेखा ने वकीलों के विज्ञापनों पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

कोर्ट ने यह भी कहा कि मात्र चप्पल और हेलमेट की बरामदगी के लिए आरोपी महिला को हिरासत में लेना उचित नहीं होगा, विशेषकर जब वह घटना के बाद से फरार भी नहीं रही।

इस फैसले के साथ अनम अंसारी को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और कानूनी कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles