सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण निकायों में खाली पद न भरने पर जताई कड़ी नाराज़गी, दिल्ली सहित एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और आस-पास के एनसीआर राज्यों द्वारा अपने-अपने प्रदूषण नियंत्रण निकायों में रिक्त पदों को भरने में विफल रहने पर कड़ी नाखुशी जताई और इसे “दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति” करार दिया।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किए, क्योंकि इन राज्यों ने अगस्त 2024 के न्यायालय आदेश का पालन नहीं किया जिसमें 30 अप्रैल 2025 तक सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया था।

READ ALSO  Section 188 CrPC Not Applicable If Part of Crime Committed in India, Rules Supreme Court

न्यायालय ने विशेष रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की स्थिति को चिंताजनक बताया, जहां 55 प्रतिशत पद अब भी खाली हैं। पीठ ने टिप्पणी की, “यह चौंकाने वाला है कि यह संस्था लगभग निष्क्रिय हो चुकी है।”

Video thumbnail

सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने पहले के आदेश का गंभीर उल्लंघन मानते हुए अधिकारियों से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ 1971 के अवमानना अधिनियम के तहत दंड क्यों न दिया जाए।

READ ALSO  Transfer Of Govt Employees Should Prioritize Public Interest, Not Employee Request: Supreme Court

कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से पेश होने को कहा गया है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles