राजस्थान की अदालतों का समय बदला, अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी कार्यवाही

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अदालतों के समय में परिवर्तन की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य की सभी अदालतों—हाईकोर्ट की बेंचों से लेकर subordinate courts तक, जिनमें बीकानेर जैसे शहर शामिल हैं—पर लागू होगा। नए समय के अनुसार, 15 अप्रैल से 27 जून 2025 तक सभी अदालतें सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होंगी।

यह परिवर्तन हर साल गर्मी के मौसम में किया जाता है और इसकी परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। राजस्थान में इन महीनों के दौरान तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, ऐसे में यह बदलाव अदालतों में कार्यरत कर्मियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

नए समय सारणी के अनुसार, न्यायिक कार्यवाही सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इसके पहले सुबह 7:30 से 8:00 बजे तक और कार्यवाही के बाद 12:30 से 1:00 बजे तक पीठासीन अधिकारी अपने कक्ष में फाइलों की समीक्षा, आदेश लेखन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहेंगे।

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इसके अतिरिक्त, सुबह 10:30 बजे से 10:45 बजे तक 15 मिनट की चाय अवकाश की भी व्यवस्था की गई है, ताकि कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को कार्य के दौरान थोड़ी राहत मिल सके।

इस निर्णय का प्रदेश के विधिक समुदाय ने स्वागत किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह फैसला व्यावहारिक और मानवीय है। दोपहर की तीखी गर्मी में अदालतों में कार्य करना कर्मचारियों और पक्षकारों दोनों के लिए बेहद कठिन हो जाता है।

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