सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार टाला को भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोपों के आवश्यक तत्व prima facie (प्रथम दृष्टया) साबित नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा
