मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि समारोह के खिलाफ याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन को अपने नियोजित महाशिवरात्रि समारोह के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया, एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कथित पर्यावरण और ध्वनि उल्लंघन के कारण कार्यक्रम को रोकने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता, एस टी शिवगनन ने अदालत से अधिकारियों को 26 और 27 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से रोकने का आग्रह किया था। उन्होंने अपनी याचिका के आधार के रूप में फाउंडेशन की सीवेज उपचार क्षमताओं, अनुपचारित सीवेज निर्वहन और पिछले साल के उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर चिंताओं का हवाला दिया।

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अदालत के पहले के निर्देश के जवाब में, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) ने ईशा फाउंडेशन में पर्यावरण नियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए एक निरीक्षण किया। टीएनपीसीबी के सदस्य सचिव आर कन्नन ने एक जवाबी हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया कि फाउंडेशन के पास कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि साइट पर ध्वनि का स्तर कानूनी सीमाओं के भीतर था और वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण के बारे में जनता द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

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न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की पीठ ने इन निष्कर्षों पर गौर किया और याचिका को खारिज कर दिया।

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