एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए एक आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें पहले के निर्देश को वापस ले लिया गया था और माटी, कानपुर देहात के बार एसोसिएशन के चुनावों की देखरेख के लिए एक नई एल्डर्स कमेटी के गठन की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि बार काउंसिल का यह कदम पिछले डिवीजन बेंच के फैसलों के विपरीत प्रतीत होता है, जिसने ऐसे मामलों में इसके अधिकार को सीमित कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एल्डर कमेटी, एकीकृत बार एसोसिएशन, माटी कानपुर देहात द्वारा दायर रिट याचिका (WRIT – C सं. 3240/2025) से शुरू हुआ, जिसमें 19-20 जनवरी, 2025 (पत्र सं. 249) के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बार काउंसिल के अध्यक्ष ने 12 जनवरी, 2025 के अपने पिछले निर्णय को पलट दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना ही यह उलटफेर किया गया और इससे पहले से ही शुरू हो चुकी चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई।
बार एसोसिएशन के चुनाव 28 जनवरी, 2025 को होने थे, जिसके लिए नामांकन पत्र जारी किए गए थे और उनकी जांच की गई थी। बार काउंसिल के अध्यक्ष के शुरुआती आदेश में चुनावों की देखरेख के लिए एक पर्यवेक्षक, श्री अजय यादव की नियुक्ति की सुविधा थी। हालांकि, तीसरे प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन के बाद, अध्यक्ष ने एकतरफा रूप से पिछले आदेश को रद्द कर दिया और एक नई एल्डर कमेटी के गठन का निर्देश दिया।
शामिल कानूनी मुद्दे
1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल का अधिकार क्षेत्र – याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, पिछले फैसलों का हवाला देते हुए जहां इसी तरह की कार्रवाइयों को अधिकारहीन माना गया था।
2. उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय – याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 12 जनवरी के आदेश को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के अवसर के वापस लिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
3. एल्डर्स कमेटी के चुनाव और वैधता – मुख्य विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या बार काउंसिल एल्डर्स कमेटी के गठन और उसके बाद की चुनाव कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।
प्रस्तुत तर्क
– याचिकाकर्ता के लिए: अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह, अनिल कुमार और दिलीप श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि विवादित आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इससे चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक व्यवधान पैदा होगा।
– प्रतिवादियों के लिए: सरकारी वकील सूर्यभान सिंह और अखिलेश कुमार ने राज्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी और अंकित सरन ने बार काउंसिल ऑफ यू.पी. की ओर से पेश हुए। बार काउंसिल ने तर्क दिया कि उसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 15 के तहत अपनी शक्तियों के भीतर काम किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एल्डर्स कमेटी ठीक से काम करे।
न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने अपने विस्तृत आदेश में बार काउंसिल की कार्रवाइयों की पिछली खंडपीठ के फैसलों के साथ असंगतता को उजागर करते हुए कहा:
“बार काउंसिल के अध्यक्ष के पास एल्डर्स कमेटी के गठन के मुद्दे पर निर्णय लेने या बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है।”
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क में प्रथम दृष्टया योग्यता पाई कि रिकॉल आदेश अचानक और विघटनकारी था। न्यायाधीश ने आगे कहा:
“एक बार चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित हो जाने के बाद और पूर्व आदेशों के अनुसार चुनाव हो जाने के बाद, बिना किसी सूचना के इसे वापस बुलाना और नई एल्डर्स कमेटी नियुक्त करना अनावश्यक जटिलताएँ पैदा करेगा और निर्वाचित निकाय के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा।”
न्यायालय का निर्णय
न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए 19 जनवरी, 2025 के विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है, साथ ही प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च, 2025 को होगी।