सुप्रीम कोर्ट के अलग बेल कानून के सुझाव को केंद्र सरकार ने किया खारिज, कहा BNSS में पर्याप्त प्रावधान 

एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अलग बेल कानून बनाने के सुझाव को खारिज कर दिया है। सरकार ने तर्क दिया है कि हाल ही में संशोधित आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि एक अलग कानून जमानत प्रक्रियाओं को सरल और अधिक स्पष्ट बना सकता है, खासकर पूर्व-ट्रायल हिरासत के मामलों को लेकर।

हालांकि, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि जुलाई 2024 में लागू हुई BNSS में पहले से ही जमानत से जुड़े प्रावधानों को विस्तृत तरीके से शामिल किया गया है। अध्याय XXXV (35) के तहत जमानत, जमानत बॉन्ड और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है।

READ ALSO  अतीक अहमद, उसके भाई की हत्या में पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई: यूपी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अध्याय XXXV के प्रमुख प्रावधानों में “जमानत,” “जमानत बॉन्ड,” और “संपार्श्विक” जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की स्पष्ट परिभाषा शामिल है। यह अध्याय जमानत देने और उसे रद्द करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं, नाबालिगों और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों जैसे संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके।

Play button

सरकार ने अपने जवाब में जोर देकर कहा कि BNSS एक आधुनिक और व्यापक आपराधिक कानून संहिता है, जो वर्तमान कानूनी और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप है। सरकार का मानना है कि बेल से संबंधित प्रावधानों को इस व्यापक कानूनी ढांचे में शामिल कर, कानून की खंडित प्रकृति से बचा जा सकता है और एकीकृत प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है।

READ ALSO  एफआईआर का उपयोग आरोपी के खिलाफ नए आरोप बनाने के लिए नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ससुराल वालों को सामूहिक बलात्कार के आरोप से जमानत दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles