कोर्ट 3 फरवरी को मानहानि मामले में शशि थरूर को तलब करने पर फैसला करेगी

कोर्ट 3 फरवरी को यह फैसला सुनाएगी कि भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तलब किया जाए या नहीं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल का यह फैसला राष्ट्रीय टेलीविजन पर थरूर द्वारा की गई मानहानिकारक टिप्पणियों के आरोपों के बीच आया है।

यह मामला चंद्रशेखर के आरोपों पर केंद्रित है कि थरूर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान झूठा दावा किया कि चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। भाजपा नेता के अनुसार, थरूर की टिप्पणियों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना और पिछले आम चुनावों के परिणामों को प्रभावित करना था।

शिकायत में कहा गया है, “श्री थरूर ने यह जानते हुए भी ये आरोप लगाए कि ये बयान झूठे हैं।” साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित साक्षात्कार, जो कथित तौर पर थरूर द्वारा आयोजित किए गए थे, ने चंद्रशेखर की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया और अंततः 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी हार में योगदान दिया।

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शुक्रवार को मजिस्ट्रेट दलाल ने मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि अदालत एक प्रमुख गवाह के बयान का इंतजार कर रही थी, जो अभी तिरुवनंतपुरम की अदालत से प्राप्त होना बाकी है। न्यायाधीश ने आदेश दिया, “मामले की सुनवाई 3 फरवरी को समन/प्रक्रिया जारी करने के आदेश के लिए तय की जाए।”

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