इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के लिए अधिकारियों की तैनाती की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला 2025 के लिए स्थापित हाईकोर्ट शिविरों में संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक आधिकारिक आदेश (सं. बी 5 बी 5/स्थापना) जारी किया है। फोर्ट प्रयागराज के पास ‘वीआईपी घाट’ और ‘अरैल घाट’ पर स्थित शिविरों का उद्देश्य माननीय न्यायाधीशों और आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए सुचारू संचालन और त्वरित सेवा सुनिश्चित करना है।

यह निर्णय माननीय प्रोटोकॉल समिति और माननीय व्यय समिति द्वारा 8 जनवरी, 2025 को पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया है। रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को इन शिविरों में परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का काम सौंपा गया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी

तैनाती में विभिन्न विभागों जैसे प्रशासन, आपराधिक अवमानना, पुस्तकालय, लेखा और अन्य से अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी शामिल हैं। उल्लेखनीय नियुक्तियों में शिव शंकर लाल (प्रशासन), संजीव कुमार मिश्रा (आपराधिक जमानत) और आशीष खरे (न्यायिक चैंबर) शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता के लिए आरक्षित सूचियाँ भी तैयार की गई हैं।

कुंभ मेले के दौरान हाईकोर्ट शिविरों की स्थापना दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक के दौरान कुशल कानूनी सहायता और सेवाएँ बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि उपस्थित लोगों की कानूनी चिंताओं के साथ-साथ प्रशासनिक मामलों का भी तेजी से समाधान किया जाए।

READ ALSO  किराया नियंत्रण कार्यवाही में मालिकाना हक़ मुख्य मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार को घर मकान मालिक को सौंपने का निर्देश दिया

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशों के लिए रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ऐसे भव्य आयोजन के दौरान अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हाईकोर्ट की तैयारी को उजागर करता है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles