आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, जो चल रहे वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
कोर्ट ने कहा कि हालांकि खान पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार थे, लेकिन अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि खान को ₹1 लाख के जमानत बांड और उसी राशि के जमानती पर तुरंत रिहा किया जाए।
यह घटनाक्रम अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुआ है, जो ओखला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खान के लिए एक बड़ी राहत है। खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।