कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के निमंत्रण पर मोदी का समर्थन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी शिवप्रसाद के खिलाफ़ आपराधिक कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसे अपनी शादी के निमंत्रण में मेहमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 11 नवंबर को अंतरिम रोक लगाई, साथ ही कर्नाटक सरकार और एक मतदान अधिकारी को शिवप्रसाद की एफ़आईआर को रद्द करने की याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया।

शिवप्रसाद के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत “एक लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा” के लिए और जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम की धारा 127ए के तहत चुनाव अधिकारी संदेश केएन की शिकायत के बाद एफ़आईआर दर्ज की गई थी। अधिकारी ने तर्क दिया कि शादी के कार्ड पर शिवप्रसाद के संदेश ने 2024 के आम चुनावों के लिए चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

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निमंत्रण के विवादास्पद हिस्से में लिखा था: “मोदी को वोट देना मेरी शादी का तोहफा है,” जिसे चुनाव नियमों का उल्लंघन माना गया। हालांकि, शिवप्रसाद के वकील विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि निमंत्रण 1 मार्च, 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले छपे थे, जो चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही शुरू हुआ।

इसके अलावा, शिवप्रसाद ने शिकायत के विलंबित समय पर प्रकाश डाला, जिसे 19 अप्रैल, 2024 को दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि निमंत्रण छपने के समय आदर्श आचार संहिता लागू नहीं थी। उनके वकील ने आगे तर्क दिया कि एफआईआर प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि इसे तथ्यों की उचित जांच के बिना दर्ज किया गया था और मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपेक्षित कानूनी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था।

न्यायालय के अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने आरोपों की अजीबोगरीब प्रकृति को पहचाना, असामान्य परिस्थिति को देखते हुए जहां एक शादी के निमंत्रण की पोस्टस्क्रिप्ट चुनावी अपराध के आरोप को जन्म दे सकती है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के तहत अपराध माना जाता है।” अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चलता है कि निमंत्रण पत्र चुनावों की घोषणा से काफी पहले ही छप गए थे, जो इस बात को रेखांकित करता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए के तहत कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

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