एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को बरकरार रखा। न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि केवल “बुनियादी ढांचे” के सिद्धांत का उल्लंघन करने के आधार
