भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सिविल अपील संख्या 3159-60/2019 को खारिज कर दिया और राजेंद्र कुमार गुप्ता (प्रतिवादी) के पक्ष में हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। दो जजों की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, ने फैसला
