एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जांच के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए समय पर न्याय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
30 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 2013 के हत्या मामले में आगे की जांच का निर्देश दिया गया था। यह मामला कुमार की हत्या से संबंधित है, जिन पर सुबह की सैर के दौरान तीन हमलावरों ने हमला किया था। मुख्य गवाह, पडिकासु (PW-1), बाद में मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही हो गया, जिससे कार्यवाही में जटिलताएँ पैदा हो गईं।
अपील, के. वडिवेल बनाम के. शांति एवं अन्य (SLP क्रिमिनल नं. 4360/2022), अभियुक्त के. वडिवेल द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें मुकदमे की कार्यवाही समाप्त होने के बाद आगे की जांच का आदेश दिया गया था। वडिवेल ने तर्क दिया कि आरोपपत्र दाखिल होने के छह साल बाद हाईकोर्ट का यह आदेश अनुचित था और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग था।
प्रमुख कानूनी मुद्दे
1. सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का दायरा:
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि साक्ष्य समाप्त होने के बाद आगे की जांच का निर्देश देना अनुचित था। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या साक्ष्य समाप्त होने के बाद अतिरिक्त जांच का आदेश दिया जा सकता है, विशेष रूप से जब इसी तरह के अनुरोध धारा 311 सीआरपीसी के तहत खारिज किए जा चुके थे।
2. न्याय में देरी और प्रक्रिया का दुरुपयोग:
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या आगे की जांच का आदेश वास्तव में आवश्यक था या केवल मुकदमे को विलंबित करने का एक तरीका था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जांच पूरी तरह से की गई थी, और इस स्तर पर इसे फिर से खोलना अनुचित रूप से कार्यवाही को लंबा करेगा।
3. तेज़ मुकदमे का अधिकार:
इस मामले में आरोपी के तेज़ न्याय के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए, जो भारतीय न्याय प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है। अपीलकर्ता ने जोर दिया कि यह प्रक्रिया पहले ही एक दशक से अधिक समय तक विलंबित हो चुकी है, और आगे की देरी समय पर न्याय के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगी।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और मुख्य टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के उस पूर्व के आदेश को बहाल कर दिया जिसमें आगे की जांच के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संदेश देते हुए कहा कि अतिरिक्त जांच जैसी न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर मुकदमों को अनावश्यक रूप से लंबा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा:
– “आगे की जांच मछली पकड़ने और भटकने वाली जांच करने के लिए नहीं हो सकती जब पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है… इसके लिए कुछ उचित आधार होना चाहिए जो आगे की जांच के लिए आवेदन को ट्रिगर करे ताकि अदालत यह सुनिश्चित कर सके कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है।”
– “तेज़ और समय पर न्याय से इनकार लंबे समय में क़ानून के शासन के लिए विनाशकारी हो सकता है,” अदालत ने कहा, यह रेखांकित करते हुए कि अनावश्यक देरी से जनता का न्यायिक प्रणाली पर विश्वास खत्म हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से और केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता हो। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच का आदेश देने का कोई ठोस कारण नहीं दिया, खासकर जब इसी आधार को धारा 311 सीआरपीसी के तहत पहले ही खारिज किया जा चुका था।
घटनाओं का समयक्रम
– 31 मार्च 2013: कुमार की हत्या के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे तीन व्यक्तियों द्वारा सुबह की सैर के दौरान कथित रूप से अंजाम दिया गया था। 11 जुलाई 2013 को दाखिल आरोप पत्र में के. वडिवेल सहित आठ अभियुक्तों का नाम था।
– दिसंबर 2016: मुख्य गवाह पडिकासु (PW-1) की गवाही दर्ज की गई और बाद में उसे मुकदमे के दौरान पक्षद्रोही घोषित किया गया।
– अक्टूबर 2019: मृतक की पत्नी के. शांति ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के लिए एक याचिका दायर की। यह याचिका ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में खारिज कर दी गई।
– जनवरी 2020: के. शांति ने आगे की जांच की मांग के लिए एक नया आवेदन दायर किया, जिसे अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
– मार्च 2022: वडिवेल ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
– 30 सितंबर 2024: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए समय पर न्याय की आवश्यकता पर बल दिया।
अदालत की देरी और प्रक्रिया के दुरुपयोग पर आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा जांच को फिर से खोलने के बार-बार प्रयासों की कड़ी आलोचना की, यह देखते हुए कि ऐसे प्रयास अनुचित देरी और न्यायिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग का कारण बन सकते हैं। अदालत ने टिप्पणी की:
– “जब प्रतिवादी ने आगे की जांच के लिए आवेदन दायर किया, उस समय अभियुक्त ने मौखिक दलीलें समाप्त कर दी थीं और लिखित दलीलें भी दाखिल कर दी थीं।”
– “यह मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि देरी कैसे न्याय को कमजोर कर सकती है… प्रक्रिया के सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए कि न्याय समय पर मिले।”
अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य ने शुरू में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में आगे की जांच की याचिका का विरोध किया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर राज्य ने बिना किसी ठोस कारण के अपना रुख बदल दिया।
अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मामले को आठ सप्ताह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया, जिससे एक दशक से अधिक समय से चल रहे इस मामले का निर्णायक अंत हुआ।
मामले का विवरण:
– मामला शीर्षक: के. वडिवेल बनाम के. शांति एवं अन्य
– मामला संख्या: SLP क्रिमिनल नं. 4360/2022
– पीठ: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन
– पक्षकार: अपीलकर्ता – के. वडिवेल, प्रतिवादी – के. शांति (मृतक की पत्नी)
– प्रमुख वकील: श्री जयंत मुथ राज (अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री अमित आनंद तिवारी (राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता), श्री एस. नागमुथु (प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता)