आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 25 सितंबर को तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई करेगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तिरुपति लड्डू की संरचना को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाई वी सुब्बा रेड्डी की याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। याचिका का उद्देश्य उन आरोपों पर ध्यान देना है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान मिठाइयों में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था।

सुब्बा रेड्डी के कानूनी वकील पी सुधाकर रेड्डी, जिन्होंने वाईएसआरसीपी सरकार के तहत अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम किया, ने आज लंच मोशन याचिका शुरू की, जिसमें इन दावों की गहन जांच की मांग की गई। हालांकि, अदालत ने अगले बुधवार को सुनवाई निर्धारित करने का फैसला किया।

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सुधाकर रेड्डी ने प्रस्ताव दिया कि जांच या तो वर्तमान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट द्वारा गठित एक नवगठित समिति या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने एक विश्वसनीय जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “इस (पशु वसा के आरोप) की जांच एक विश्वसनीय प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए ताकि भ्रम दूर हो सके।”

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हाल ही में एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान विवाद और बढ़ गया जब टीडीपी सुप्रीमो और मौजूदा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी समेत घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके श्री वेंकटेश्वर मंदिर की पवित्रता से समझौता किया है। इन आरोपों ने न केवल राजनीतिक हंगामा मचा दिया है, बल्कि अनगिनत हिंदू भक्तों की भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित किया है।

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सुधाकर रेड्डी ने सीएम नायडू पर राजनीतिक लाभ पाने और अपनी गिरती सार्वजनिक छवि से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “जब आप कोई आरोप लगाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए… आप भगवान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके (नायडू) अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी से सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने पहले ही हार मान ली है…”

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