एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एक योग्य जीवनसाथी को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए या केवल अपने साथी से मिलने वाले भरण-पोषण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस फैसले में अदालत ने पत्नी को दी जाने वाली मासिक भरण-पोषण राशि को 60,000 रुपये से घटाकर 40,000 रुपये कर दिया, यह मानते हुए कि उसकी शैक्षणिक योग्यता और आय अर्जित करने की क्षमता है।
यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने एक पारिवारिक विवाद में दिया, जिसमें दोनों पक्षों ने फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला इंदौर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण राशि के आदेश से उत्पन्न हुआ था। पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए भरण-पोषण की मांग की थी, जिससे उसे अपना ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने दावा किया कि उसका पति, जो विदेश में एक उच्च वेतन वाले पद पर कार्यरत है, उसे 60,000 रुपये की मासिक भरण-पोषण राशि प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन रखता है, ताकि वह उसकी जीवनशैली के अनुरूप रह सके।
फैमिली कोर्ट ने 15 मई, 2019 को दिए अपने आदेश में पति को 60,000 रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर दोनों पक्ष हाईकोर्ट पहुंचे: पत्नी ने राशि में वृद्धि की मांग की, जबकि पति ने अपने वित्तीय संकटों और जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए राशि में कमी की अपील की।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा पत्नी को दी जाने वाली उचित भरण-पोषण राशि से संबंधित था, जिसमें दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति और कमाई की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाना था। अदालत को पति की सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी और पत्नी की योग्यता और उसकी आजीविका कमाने की क्षमता के बीच संतुलन बनाना था।
1. वित्तीय स्थिति और दायित्वों का मूल्यांकन:
पति ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद से उसकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के कारण वह अपनी नौकरी खो चुका है और सिंगापुर में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो गया है, जहाँ उसकी मासिक आय 12,555 सिंगापुर डॉलर है, जबकि खर्च 12,417 सिंगापुर डॉलर हैं। उसने अपने वृद्ध माता-पिता के देखभाल के दायित्वों पर भी जोर दिया, जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, और तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट द्वारा आदेशित भरण-पोषण राशि उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए अत्यधिक है।
2. पत्नी की आय अर्जित करने की क्षमता और योग्यता:
पत्नी ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने पति की वास्तविक आय और उसकी अधिक भरण-पोषण राशि देने की क्षमता को सही से नहीं आंका। उसने कहा कि पति की वेतन प्रमाणपत्र, जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी, उसके द्वारा दावा की गई राशि से अधिक सकल आय दिखाती है। हालांकि, हाईकोर्ट ने पत्नी की अपनी योग्यता और आय अर्जित करने की क्षमता को ध्यान में रखना उचित समझा। पत्नी के पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री थी और उसने शिपिंग और ट्रेड फॉरवर्डिंग में एक डिप्लोमा जैसे अतिरिक्त पेशेवर पाठ्यक्रम पूरे किए थे। उसने पहले विदेश में काम करते हुए एक अच्छी आय अर्जित की थी और इंदौर में एक कोचिंग सेंटर और ब्यूटी पार्लर से भी आय प्राप्त की थी।
3. उचित भरण-पोषण राशि का निर्धारण:
अदालत को एक उचित भरण-पोषण राशि निर्धारित करने का काम सौंपा गया था, जो किसी भी पक्ष के लिए अत्यधिक कठिनाई का कारण न बने। इसमें पति की आय और दायित्वों का आकलन करना और पत्नी की आत्मनिर्भर होने की क्षमता पर विचार करना शामिल था। अदालत को विभिन्न कानूनी मिसालों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, पर भी विचार करना था, जो सामान्य रूप से सुझाव देते हैं कि एक जीवनसाथी को दूसरे जीवनसाथी की शुद्ध आय का 25% तक भरण-पोषण के रूप में मिलना चाहिए।
अदालत के अवलोकन
हाईकोर्ट ने तर्कों का मूल्यांकन करते हुए कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:
– पत्नी की आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी पर: न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने कहा, “एक योग्य जीवनसाथी को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए या केवल अपने साथी से मिलने वाले भरण-पोषण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य ऐसे लोगों की एक सेना तैयार करना नहीं है जो केवल भरण-पोषण की राशि के लिए इंतजार करते रहें।” उन्होंने आगे कहा कि “एक ऐसा जीवनसाथी जो कमाने में सक्षम है, उसे अनिश्चितकाल तक भरण-पोषण राशि पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”
– पति के वित्तीय दायित्वों पर: अदालत ने पति की आय में कमी और उसके वृद्ध माता-पिता की देखभाल के वित्तीय बोझ का संज्ञान लिया। कहा, “जबकि पति की वित्तीय स्थिति में वास्तव में बदलाव आया है, फिर भी उसके पास एक महत्वपूर्ण आय क्षमता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।” अदालत ने आगे कहा, “पति के दायित्वों का वजन पत्नी की सहायता की आवश्यकता के खिलाफ किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी को अपनी आजीविका के लिए योगदान करने से मुक्त कर दिया जाए, खासकर जब वह कमाने में सक्षम हो।”
– भरण-पोषण के लिए कानूनी मिसालें: अदालत ने अपने फैसले को मार्गदर्शन देने के लिए कई कानूनी मिसालों का हवाला दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी नी नंदी (AIR 2017 SC 2383) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि एक जीवनसाथी को आम तौर पर दूसरे जीवनसाथी की शुद्ध आय का 25% भरण-पोषण के रूप में मिलता है। “भरण-पोषण की राशि यथार्थवादी और उचित होनी चाहिए,” अदालत ने कहा, “जो किसी भी पक्ष को न तो दबाव में डाल दे और न ही प्राप्तकर्ता को निर्धनता में छोड़ दे।”
– भरण-पोषण में न्याय और यथार्थवाद का संतुलन: अदालत ने दोहराया कि भरण-पोषण “इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह प्रतिवादी के लिए अत्यधिक और असहनीय बन जाए, न ही इतना कम होना चाहिए कि यह पत्नी को निर्धनता की ओर धकेल दे।” अदालत ने कहा कि पत्नी, उसकी शिक्षा और योग्यता को देखते हुए, “अपनी आजीविका कमाने की क्षमता रखती है और उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।”
अदालत का निर्णय
अपने अवलोकनों के आधार पर, हाईकोर्ट ने भरण-पोषण राशि को 60,000 रुपये से घटाकर 40,000 रुपये प्रति माह कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि यह कमी उचित थी, क्योंकि पत्नी की योग्यता, उसकी आय अर्जित करने की क्षमता, और पति की घटती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा गया। अदालत ने कहा कि संशोधित राशि पर्याप्त समर्थन प्रदान करेगी जबकि पत्नी को अपनी क्षमताओं और योग्यता का उपयोग करके जीवनयापन करने के लिए प्रेरित करेगी।
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि संशोधित भरण-पोषण आदेश को शीघ्र लागू किया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि वैवाहिक विवादों में न्यायसंगत और संतुलित वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। निष्कर्ष में कहा, “यह निर्णय सीआरपीसी की धारा 125 के उद्देश्य के अनुरूप है, जो निर्धनता को रोकने का प्रयास करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि न तो किसी जीवनसाथी पर अत्यधिक बोझ डाला जाए और न ही किसी को निष्क्रिय बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।”