ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया।

अपने अलग-अलग फैसले में न्यायमूर्ति भुयान ने जून में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि गिरफ्तारी का उद्देश्य ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दिए जाने की संभावना को विफल करना हो सकता है।

Play button

न्यायमूर्ति भुयान ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहयोग न करना आत्म-दोषी होने के बराबर नहीं है और इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं है।

READ ALSO  ASI को मिली कोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया कि जमानत आदर्श होनी चाहिए और जेल अपवाद, इस बात पर जोर देते हुए कि सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और सुनवाई प्रक्रिया खुद सजा का रूप न बन जाए।

यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जमानत मांगी थी।

यह मामला दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जांच के आदेश के बाद 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने 26 जून, 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही हिरासत में थे। ईडी मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बावजूद, सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल जेल में ही रहे।

READ ALSO  हाईकोर्ट का डॉक्टरों को आदेश- या तो बॉन्ड की अवधि पूरी करें या 50 लाख रुपये का भुगतान करें- जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले किए गए इनकार के बाद आया है, जिसने सुझाव दिया था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles