सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की वकालत की

सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के महत्व को रेखांकित किया, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर। यह बयान बुधवार को एक सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों को इन स्थानीय न्यायालयों की स्थापना में तेजी लाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

संसद द्वारा 2008 में अधिनियमित, ग्राम न्यायालय अधिनियम ग्रामीण नागरिकों के दरवाजे पर न्याय प्रदान करने के लिए बनाया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जाए। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज तक केवल पाँच से छह प्रतिशत परिकल्पित ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है।

भूषण ने इन न्यायालयों को स्थापित करने के लिए कुछ राज्यों की अनिच्छा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे न्याय पंचायतों को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें ग्राम न्यायालयों के विपरीत न्यायिक अधिकारी नहीं होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह अंतर न्याय की गुणवत्ता और दायरे को प्रभावित करता है।

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न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और के वी विश्वनाथन शामिल थे, ने इस मामले में सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त करके जवाब दिया। न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा, “जितनी जल्दी ये न्यायालय स्थापित हो जाएं… न्याय तक पहुंच उतनी ही बेहतर होगी।”

कार्यवाही के दौरान, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि 2009 से राज्य सरकार से लगातार अनुरोध के बावजूद, राज्य में कोई ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई से पहले जवाब देने का आदेश दिया है, जो अब से चार सप्ताह बाद निर्धारित है।

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इसके अतिरिक्त, पीठ ने उन राज्यों या उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है जिन्होंने अभी तक ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में अपने हलफनामे प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे तीन सप्ताह के भीतर ऐसा करें। इन हलफनामों में इन न्यायालयों की वर्तमान स्थिति और बुनियादी ढांचे का विवरण होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के सत्र में शुरू में आवश्यक था।

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