मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य सरकार को राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी को वर्गीकृत करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां अदालत ने क्षेत्रीय रूप से संवेदनशील न्यूनतम मजदूरी प्रणाली की वकालत करने वाले औद्योगिक संगठनों की याचिका पर विचार किया।
न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और दुप्पला वेंकट रमना ने सत्र की अध्यक्षता की, जहां श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि ने विशिष्ट उद्योगों और संभवतः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सरकार की इच्छा की पुष्टि की। अप्रैल में दायर की गई याचिका में वेतन समायोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो विभिन्न उद्योगों की आर्थिक स्थितियों और क्षेत्रीय जीवन लागतों को दर्शाता है।
अदालत की प्रतिक्रिया राज्य सरकार, याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक संरचित संवाद को अनिवार्य करना था। न्यायालय ने स्पष्ट किया, “प्रतिवादी/राज्य को याचिकाकर्ताओं और सभी हितधारकों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि उन्हें तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित करते हुए उचित नोटिस जारी करने के बाद क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार किया जा सके।” इसने इन चर्चाओं के बाद उद्योगवार और क्षेत्रवार वर्गीकरण को अंतिम रूप देने के लिए दो महीने की समय सीमा भी निर्धारित की।
राज्य के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में एक बैठक में बोलते हुए, उद्योग-विशिष्ट वेतन मानकों का पता लगाने के लिए सरकार की तत्परता व्यक्त की, लेकिन क्षेत्रीय वर्गीकरण के बारे में हिचकिचाहट का संकेत दिया। पटेल ने कहा, “हम अभी इसे विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम इस पर विचार कर सकते हैं,” वेतन नीतियों के व्यापक पुनर्गठन के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाते हुए।
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मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले और याचिकाकर्ताओं में से एक गिरीश पटवर्धन ने इस कदम की व्यावहारिक आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्य भर में जीवन-यापन की लागत में महत्वपूर्ण भिन्नताओं की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया, “राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत अलग-अलग है। इसलिए, सभी क्षेत्रों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय करना अनुचित है।”