दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेमिका के पति की हत्या के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो अपनी प्रेमिका के पति की हत्या का आरोपी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता पर जोर देते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी ने कथित रूप से 2019 में पीड़ित को चलती ट्रेन के सामने धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी, जिससे उसकी बेहद भयानक मौत हो गई थी।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने जमानत खारिज करने में अपराध की जघन्यता को निर्णायक कारक बताया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है,” उन्होंने यह भी कहा कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे कठोर सजा, संभवतः आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।

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हालांकि आरोपी 2019 से हिरासत में है और मुकदमे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें अधिकांश गवाहों की पहले ही जांच हो चुकी है, लेकिन न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपराध की प्रकृति और इसे अंजाम देने के तरीके को देखते हुए इस समय जमानत देने से इनकार कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़ित को मिलने के बहाने रेलवे लाइन के पास एक सुनसान सड़क पर बुलाया, उसे ईंट से मारा और फिर पटरियों पर धकेल दिया। ट्रेन की चपेट में आकर पीड़ित के शरीर के दो टुकड़े हो गए। इस जघन्य कृत्य की सूचना पहले पीड़ित के परिवार को दुर्घटना के रूप में दी गई थी, जिससे आरोपी ने परिवार और पुलिस दोनों को गुमराह करने का प्रयास किया।

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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और दावा किया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सबूत और गवाहों की गवाही से आरोपी की संलिप्तता का संकेत मिलता है।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने मृतक का विश्वास जीता, हालांकि वह उसकी पत्नी से प्यार करता था। उसने बहुत क्रूर तरीके से अपराध किया और शुरुआत में इसे दुर्घटना के रूप में चित्रित करने की कोशिश की।”

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