इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से महाधिवक्ता के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने अरुण मिश्रा बनाम महाधिवक्ता (रिट-सी संख्या-17851/2024) के मामले में सुनाया। मामले की पृष्ठभूमि
