एक महत्वपूर्ण निर्णय में, झारखंड हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया है कि मृत्यु पूर्व घोषणाएँ ‘स्वस्थ मानसिक स्थिति’ में की जाएँ, तथा इस बात पर बल दिया कि ऐसी घोषणाओं के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। यह निर्णय संदीप कुमार त्रिपाठी @ संदीप त्रिपाठी बनाम झारखंड राज्य [सीआर. अपील (डी.बी.) संख्या 476/2016] के आपराधिक अपील मामले में आया।
मामले की पृष्ठभूमि:
अपील में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत संजू पांडे की हत्या के लिए संदीप कुमार त्रिपाठी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई थी। दोषसिद्धि 31 मई, 2012 की घटनाओं से उपजी है, जब संदीप ने पूर्वी सिंहभूम के तुरियाबेरा में अपने निवास पर अप्रतिस्पर्धी स्नेह से प्रेरित होकर संजू पांडे पर “भुजली” (एक प्रकार का चाकू) से जानलेवा हमला किया था।
कानूनी मुद्दे:
अपील में मुख्य मुद्दे थे:
1. पीड़िता द्वारा दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता।
2. क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था।
3. जांच और सुनवाई के दौरान उठाए गए प्रक्रियात्मक कदमों की वैधता, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयान को दर्ज करना शामिल है।
न्यायालय का निर्णय:
न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति सुभाष चंद की पीठ ने दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय का विश्लेषण संजू पांडे द्वारा अपने पड़ोसी, रुदन सिंह (पी.डब्लू.1) के समक्ष दिए गए मृत्यु-पूर्व कथन पर केंद्रित था, जिसने गवाही दी थी कि घायल संजू ने संदीप को अपने हमलावर के रूप में पहचाना था।
महत्वपूर्ण अवलोकन:
1. मानसिक स्थिति ठीक होना: न्यायालय ने कहा, “यह स्थापित कानून है कि मृत्यु पूर्व कथन मौखिक या लिखित हो सकता है। लेकिन मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते समय न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा कि क्या यह मानसिक स्थिति ठीक होने पर किया गया था। मृत्यु पूर्व कथन को दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है।” यह अवलोकन पी.डब्लू.1 को दिए गए कथन की विश्वसनीयता की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण था।
2. पुष्टि करने वाले साक्ष्य: न्यायालय ने पाया कि मृत्यु पूर्व कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से हुई थी, जिसमें रक्त से सनी भुजाली की बरामदगी और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल थी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि हथियार पर लगा रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल खाता था।
3. रेस गेस्टे साक्ष्य: न्यायालय ने रेस गेस्टे के सिद्धांत के तहत अन्य गवाहों की गवाही को भी स्वीकार किया, क्योंकि उनके बयान घटना के समय के थे और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते थे।
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वकील प्रतिनिधित्व:
– अपीलकर्ता के लिए: श्री वी.पी. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, और सुश्री बंदना कुमारी सिन्हा, अधिवक्ता।
– राज्य की ओर से: श्री बिशम्भर शास्त्री, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
मामले का विवरण:
– मामला संख्या: एस.टी. संख्या 347/2012, मानगो (मुफ्फसिल) पी.एस. मामला संख्या 255/2012 से उत्पन्न।
– अपीलकर्ता: संदीप कुमार त्रिपाठी @ संदीप त्रिपाठी, पुत्र नाथू प्रसाद त्रिपाठी।
– प्रतिवादी: झारखंड राज्य।