स्पाइसजेट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं, हर हफ्ते लाखों का भुगतान करना होगा

स्पाइसजेट को एक बड़ा झटका देते हुए, दिल्ली  ने कम लागत वाली एयरलाइन को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। 27 मई को, दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पाइसजेट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 15 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें एयरलाइन को दो विमान और तीन इंजन वापस करने का आदेश दिया गया था।

एयरलाइन की पुनर्विचार की अपील के बावजूद, अदालत ने अपने पिछले आदेश को रोकने के खिलाफ फैसला किया। इसके बजाय, पैनल का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने विमानों और इंजनों की वापसी की समय सीमा 28 मई से बढ़ाकर 17 जून कर दी। अदालत ने स्पाइसजेट के पक्ष में कोई भी आदेश जारी करने की अनुचितता पर जोर दिया, जब एयरलाइन पर 120 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। पट्टादाता

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्पाइसजेट को लीज बकाया का भुगतान किए बिना विमान और इंजन का उपयोग जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है, यह कहते हुए, “पट्टा देने वाले दान के व्यवसाय में नहीं हैं।”

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने दलील दी कि स्पाइसजेट अगले पांच हफ्तों के लिए साप्ताहिक 500,000 डॉलर (लगभग 4.15 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने तर्क दिया कि विमान और इंजन वापस करने से एयरलाइन पर काफी असर पड़ेगा, जिससे उसके बेड़े का लगभग 10% प्रभावित होगा। सिब्बल ने कहा कि स्पाइसजेट ने पहले ही 15 पट्टादाताओं/हितधारकों के साथ विवादों का निपटारा कर लिया है और टीडब्ल्यूसी के साथ शेष मुद्दों को सुलझाने की योजना बना रही है।

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