यूपी में 5 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 30 साल की जेल

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने 24 वर्षीय व्यक्ति को नवंबर 2021 में 5 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी पाते हुए 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) योगेंद्र सिंह ने कहा, अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 80,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

सिंह के अनुसार, बिजनौर के मंडावली इलाके की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 नवंबर, 2021 को उसकी बेटी मदरसे जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे टॉफी का लालच दिया और उसके साथ बलात्कार किया।

बच्ची किसी तरह घर पहुंची और अपने माता-पिता को इसकी जानकारी दी।

एडीजीसी ने कहा, “माता-पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 376ab (12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने वाले को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी) और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।” गुरुवार को फैसले में.

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles