1994 के बलात्कार मामले में यूपी के 2 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने सोमवार को 30 साल पुराने रामपुर तिराहा कांड में उत्तराखंड की एक महिला प्रदर्शनकारी से बलात्कार और लूटपाट करने के आरोप में प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो पूर्व सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील प्रवेंद्र कुमार ने कहा, “अदालत ने दो कांस्टेबलों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।”

उन्होंने कहा कि दोनों सेवानिवृत्त कांस्टेबलों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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दोषी पीएसी कांस्टेबल पीएसी की 41वीं बटालियन में तैनात थे जो घटना के समय गाजियाबाद में कैंप कर रही थी।

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1 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पुलिस फायरिंग के दौरान कम से कम सात उत्तराखंड कार्यकर्ता मारे गए और कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई।

कार्यकर्ता अलग राज्य उत्तराखंड की मांग को उठाने के लिए ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे थे, जिसे बाद में 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया।

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जिला वकील के अनुसार, एडीजे शक्ति सिंह की अदालत ने अब सेवानिवृत्त पीएसी कांस्टेबल मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 376 (2) (जी), 392 और 509 के तहत दोषी ठहराया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन गृह सचिव दीप्ति विलास समेत 15 चश्मदीदों को अदालत में पेश किया, जिनसे सुनवाई के दौरान पूछताछ की गई.

सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक एस.आर. अग्रवाल ने 25 जनवरी 1995 को रामपुर तिराहा कांड में मुकदमा दर्ज कराया था और मामले में उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा दायर विविध रिट को भी जांच के लिए इसमें शामिल किया गया था।

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