सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, प्राधिकरण को उचित समय के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही
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