घर मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकर्ता श्रीमती सुरजीत कौर और सुखविंदर पाल सिंह सोंधी को ₹4,01,107 का भुगतान करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ताओं के आवास पर आग लगने की घटना से उपजी लंबी कानूनी लड़ाई
