दिल्ली एक्साइज ‘घोटाला’ मामला: कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है.

इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी।

सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।

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ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी 2021-2022 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ।

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सिंह ने दावे को खारिज कर दिया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

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