धोनी द्वारा दायर अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के आईपीएस अधिकारी को सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना मामले में आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।

न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने, हालांकि, संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

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शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।

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धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में उनका नाम आने के लिए 2014 में दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में दायर अपने जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए संपत कुमार को दंडित करने की मांग की, जिसमें 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी। घोटाला।

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