ज्ञानवापी परिसर विवाद: बेसमेंट डीएम को सौंपने पर कोर्ट 24 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी

एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को यहां ज्ञानवापी परिसर में स्थित ‘व्यास जी का तहखाना’ के तहखाने को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने से संबंधित मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर तय की है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज एके विश्वेश ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है.

उन्होंने कहा कि वकील विजय शंकर रस्तोगी, जिन्होंने उन्हें मामले में एक पक्ष बनाने के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर किया था, ने न्यायाधीश के समक्ष याचिका पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं।

यादव ने पहले अनुरोध किया था कि तहखाने की सामग्री के साथ छेड़छाड़ की आशंका के कारण तहखाने की चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाए।
यादव ने बताया कि आठ नवंबर को याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 18 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।
लेकिन रस्तोगी द्वारा अर्जी दाखिल करने के बाद कोर्ट ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा था.

उन्होंने अपनी दलीलें पेश कीं लेकिन समय की कमी के कारण कोर्ट ने उनसे मामले को जल्द खत्म करने को कहा. जब उन्होंने अधिक समय की गुहार लगाई तो अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की थी.

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के नगर निगम चुनाव लड़ने के अधिकार को बरकरार रखा

यादव ने पहले कहा था कि अधिकारियों ने 1993 में ‘व्यास जी का तहखाना’ के नाम से जाने जाने वाले तहखाने पर बैरिकेड लगाकर ताला लगा दिया था। यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि इससे पहले, तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा पूजा के लिए किया जाता था।

Related Articles

Latest Articles