आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

फिलहाल नायडू इस मामले में 28 नवंबर तक अस्थायी जमानत पर हैं।

इस बीच, सीआईडी ने अमरावती भूमि घोटाले को फिर से खोलने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें नायडू और वरिष्ठ टीडीपी नेता पी नारायण को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, हालांकि बहस पूरी हो चुकी है।

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इस मामले में नायडू का प्रतिनिधित्व जी सुब्बा राव ने किया था, जिसमें उन पर सीआरपीसी की धारा 482 और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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उच्च न्यायालय ने अमरावती भूमि घोटाला मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
मंगलागिरी विधायक ए राम कृष्ण रेड्डी ने इस मामले में नायडू और नारायण के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 2014 और 2019 के बीच टीडीपी शासन के दौरान एससी और एसटी समुदाय के लोगों की जमीनें हड़प लीं।

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