अधिकारियों ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत ने शनिवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 2014 के बलात्कार मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई।
जिला सरकारी वकील दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने मिश्रा को दोषी ठहराया और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, 2014 में, मिश्रा ने उस महिला के साथ बलात्कार किया, जिसे राजनीतिक रैलियों में प्रदर्शन के लिए नियुक्त किया गया था।
उन्होंने कहा कि महिला ने अक्टूबर 2020 में मामले की सूचना दी, जिसके कुछ महीने बाद मिश्रा को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि मिश्रा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
भदोही जिले के ज्ञानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चार बार विधायक रहे मिश्रा के खिलाफ 83 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं
पुलिस ने कहा कि यह पहला मामला है जिसमें मिश्रा को दोषी ठहराया गया है।
मिश्रा समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार चुने गए थे और एक बार जब 2017 में निषाद पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था।