उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह पिथौरागढ़ जिले के मदाधुरा में नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के निर्माण पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसके लिए नया स्थान क्यों तलाश रही है।
एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में क्षेत्र में भूमि धंसने के खतरे का हवाला देने के बाद राज्य सरकार ने संस्थान को कहीं और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।
शुक्रवार को मामले पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव से 10 दिन में हलफनामा मांगा है।
“परियोजना पर पहले ही खर्च किए गए पैसे के बारे में क्या?” दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा.
इंजीनियरिंग संस्थान के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन दान में दी थी।
याचिका में कहा गया है कि इतनी भारी रकम खर्च करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा।
उत्तर प्रदेश निर्माण निगम (यूपीसीसी) पहले ही परियोजना पर 14 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुका है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज भवन के निर्माण से पहले उसे एक रिटेनिंग दीवार बनानी थी लेकिन उसने आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया।