हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नवंबर में होने वाले 4 राज्यों में पार्टी को समान चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को इस साल नवंबर में होने वाले चार राज्यों में ‘एकम सनातन भारत दल’ के सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान प्रतीक आवंटित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने कहा कि अंतरिम आदेश “आपत्तियों और अंतिम परिणाम के अधीन होगा”।

अदालत ने यहां वकील अंकुर शर्मा के माध्यम से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

READ ALSO  नागरिकता कानून की धारा 6ए पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश को बचाने के लिए आवश्यक समायोजन करने के लिए सरकार को छूट दी जानी चाहिए

याचिकाकर्ता ‘इक्कजट्ट जम्मू’ एक पंजीकृत राजनीतिक दल होने का दावा करता है और उसने तर्क दिया है कि उसने नियमों के अनुरूप अपना नाम ‘इक्कजट्ट जम्मू’ से बदलकर ‘एकम सनातन भारत दल’ कर लिया है। संगठन ने दावा किया कि उसने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में एक समान प्रतीक के आवंटन के लिए चुनाव आयोग का रुख किया लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

READ ALSO  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों और पुलिसकर्मियों से उठक-बैठक करवाने के आरोपी जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

न्यायाधीश ने कहा, ”इस बीच, उत्तरदाताओं को ”एकम सनातन भारत दल” के नाम से याचिकाकर्ता पक्ष का नामांकन पत्र और फॉर्म बी स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायमूर्ति सेखरी ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पार्टी को चार राज्यों की विधान सभाओं के आगामी चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक सामान्य प्रतीक आवंटित किया जाए।

उन्होंने कहा, “हालांकि, यह आदेश आपत्तियों और अंतिम परिणाम के अधीन होगा।”

READ ALSO  हाईकोर्ट ने भू-माफियाओं के साथ राजस्व और पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत की जांच के आदेश दिए; दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज

याचिकाकर्ता के अनुसार, कानून के तहत निर्धारित सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बावजूद, प्रतिवादी ईसीआई ने इसके नाम में बदलाव के साथ-साथ सामान्य प्रतीकों के आवंटन के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है, अदालत ने कहा।

अगली सुनवाई 11 दिसंबर को है.

Related Articles

Latest Articles