गौहाटी हाई कोर्ट ने जबरन वसूली मामले में पुलिस कर्मियों सहित सभी आरोपियों की जमानत खारिज कर दी

गौहाटी हाई कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार बाजाली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बुरागोहेन सहित सभी नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति अजीत बोरठाकुर ने गुरुवार को आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि वे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

बुरागोहेन के अलावा, गिरफ्तार किए गए लोगों में तत्कालीन अतिरिक्त एसपी गायत्री सोनोवाल और उनके पति सुभाष चंदर, तत्कालीन डीएसपी पुस्कल गोगोई, पुलिसकर्मी देबजीत गिरी, सासंका दास, दीपज्योति कलिता और नबीर अहमद के साथ-साथ मुखबिर ईश्वर चंद बरुआ भी शामिल हैं।

सीआईडी ने सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों और दो ड्राइवरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से कारावास, अतिक्रमण, चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस साल एक सितंबर को एक शिकायत के बाद गिरफ्तारियां की गईं, जिसमें कहा गया था कि अगस्त के पहले सप्ताह में बजली में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने अवैध बर्मी सुपारी तस्करी में शामिल कुछ लोगों से पैसे की मांग की थी।

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने दी NEET काउंसलिंग को जारी रखने की मंजूरी, एनटीए को 5 जुलाई को सुनवाई के लिए नोटिस जारी

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निदेशालय ने शुरू में पुलिसकर्मियों को फंसाने की कोशिश की थी लेकिन जब योजना सफल नहीं हुई तो सीआईडी ने मामले की जांच की और मामला सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

Related Articles

Latest Articles