एक अदालत ने शुक्रवार को दो बार के पूर्व विधायक भगवान शर्मा को 2011 में विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को धमकी देने के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 14 महीने कैद की सजा सुनाई।
विशेष सरकारी अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने कहा, “एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा को 2011 के एक व्यक्ति को उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें 14 महीने की जेल की सजा सुनाई।”
भगवान गुड्डु पंडित बसपा के टिकट पर जिले की डिबाई सीट से दो बार (2007 और 2012) विधायक रह चुके हैं। वर्मा ने कहा, वह शुक्रवार को अदालत में उपस्थित थे और फैसले के तुरंत बाद जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डिबाई सीट से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे राकेश शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि भगवान ने उन्हें फोन पर धमकी दी और चुनाव न लड़ने का दबाव बनाया।
राकेश ने उक्त फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सौंपी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकारपुर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बाद में पुलिस ने इस मामले में भगवान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवान ने कहा कि उनके खिलाफ धमकी जारी करने का मामला झूठा है और उन्हें विश्वास है कि इस मामले में उन्हें ऊपरी अदालत से न्याय मिलेगा।