ठाणे जिले में ग्रामीण पर हमला कर उसकी हत्या करने के आरोपी पांच लोगों को अदालत ने बरी कर दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने भिवंडी तालुका के एक गांव में एक व्यक्ति पर हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है जो पायेगांव गांव के निवासी थे।

तीन अक्टूबर के आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध करायी गयी.

Video thumbnail

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित आरोपियों ने 9 जुलाई, 2011 को सुबह लगभग 7 बजे पीड़ित सदानंद देवलिकर पर लोहे की छड़ों और चाकुओं से हमला किया था। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में पीड़ित की विधवा की गवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह भरोसेमंद नहीं है.

READ ALSO  डीजी (जेल) एसआरबी बैठकें आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं: हाईकोर्ट ने बताया

उन्होंने कहा कि अपराध घटित होने के लगभग दो घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, हालांकि मुखबिर और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के पास मोबाइल फोन थे और उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देने के लिए एक-दूसरे से संपर्क किया था।

अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों के पास अपराध करने का कोई तात्कालिक मकसद नहीं था।

READ ALSO  संसद सुरक्षा में सेंध: आरोपी मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles