किसी नियोक्ता और सहकारी समिति के कर्मचारियों के बीच किसी भी विवाद का फैसला यूपी सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के तहत किया जाना है, न कि यूपी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों से जुड़े मामलों में श्रम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर द्वारा दिया गया निर्णय, यू.पी. की प्रयोज्यता पर प्रकाश डालता है। सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम,

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now

READ ALSO  [125 CrPC] If the Order is Silent From Which Date Maintenance Amount will be Paid? Answers Allahabad HC
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles