लव जिहाद: तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने तीन को दोषी ठहराया

विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को तारा सहदेव धर्मांतरण मामले में उनके पूर्व पति और सास समेत सभी तीन मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने मामले में तीनों को दोषी ठहराया और सजा की घोषणा के लिए अगली तारीख 5 अक्टूबर तय की है।

तीनों दोषियों- शाहदेव के पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशर रानी और मुस्ताक अहमद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

शाहदेव ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से शादी की थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसके पति और अहमद, जो उस समय सतर्कता रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत थे, के बीच अनबन शुरू हो गई थी. उसे अपना धर्म बदलने और निकाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

सीबीआई ने 2015 में जांच अपने हाथ में ली थी और दिल्ली में मामला दर्ज किया था.

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शाहदेव को क्रूरता के आधार पर जून 2018 में रांची की एक पारिवारिक अदालत ने तलाक दे दिया था। उसने अदालत में याचिका दायर की थी कि हसन ने उसके धर्म के बारे में गलत जानकारी दी थी और उसे शादी के लिए धोखा दिया था। उन्होंने हसन पर इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था.

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