ठाणे जिले में टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला कर 33.67 लाख रुपये लूटने के मामले में चार लोगों को पांच साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों पर हमला करने और उनसे 33.6 लाख रुपये नकद लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

14 सितंबर के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश ने प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती) के तहत भी दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला: एक्सीडेंट मुआवज़े से मेडिक्लेम की रकम नहीं जा सकती घटाई

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर, 2016 को भिवंडी के मालोदी टोल प्लाजा से दो व्यक्ति 33.67 लाख रुपये जमा करने के लिए एक बैंक जा रहे थे, तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल ने रोक लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों में सवार लोगों ने दोनों पर चाकू से हमला किया, नकदी से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले।

READ ALSO  आरोपी यह नहीं कह सकता कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता न्यायाधीश का रिश्तेदार है: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-  न्यायिक अधिकारी और उसके परिवार को भी न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles