आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पिता-पुत्र समेत एक और को उम्रकैद की सजा

सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता की हत्या के लिए ठाणे की अदालत ने पिता-पुत्र और एक अन्य व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विनीत कुलकर्णी ने कहा कि अब्दुल माजिद काजी (49), उनके बेटे मोहम्मद सिद्दीकी (28) और मोहम्मद उस्मान शेख (48) पर 21 जनवरी 2016 को मुंब्रा में आरटीआई कार्यकर्ता साजिद अंसारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने कहा, वे इस बात से नाराज थे कि अंसारी द्वारा नगर निकाय को की गई शिकायत के कारण उनके द्वारा निर्मित एक अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था।

तदर्थ जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा भोसले ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सब इंस्पेक्टर शंकर देसाई ने कहा कि मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से पूछताछ की गई।

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