दिल्ली हाई कोर्ट ने लापता भारतीय नाविक का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस भारतीय नाविक का पता लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जो अगस्त में एक जहाज से लापता हो गया था, जब वह रूस से तुर्की जा रहा था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विक्रम पटेल की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को मामले का संज्ञान लेने और उनके पति के लिए खोज अभियान की निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हाई कोर्टने मंत्रालय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को अगले साल 2 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता कमला पटेल ने रूस बंदरगाह, यानी वायसोस्क बंदरगाह पर खोज करने और अपने पति के स्थान का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की।

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याचिका में कहा गया है कि विक्रम पटेल ने फरवरी में ओशनोन्सम के साथ रोजगार का अनुबंध किया था और एम/टी मोंडो वन के नाम से एक जहाज पर यात्रा कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे 8 अगस्त को विक्रम पटेल का फोन आया था और बाद में उसने फिर से फोन किया लेकिन उसने उसकी कॉल मिस कर दी थी।

11 अगस्त को, लगभग छह महीने तक नौकायन करने के बाद, कमला पटेल को ओशनोन्सम से एक फोन आया जिसमें कहा गया कि विक्रम पटेल जहाज से लापता हैं, जब वह उस्त-लुगा एंच, रूस से मेर्सिन, तुर्की की ओर जा रहा था। याचिका में कहा गया है कि उन्हें बताया गया कि उन्हें आखिरी बार उनके सहकर्मियों ने 10 अगस्त को देखा था।

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इसमें कहा गया है कि परिवार ने अपडेट पाने के लिए कंपनी को कई ईमेल लिखे और जब कोई विश्वसनीय अपडेट नहीं दिया गया, तो उन्होंने मंत्रालय को एक पत्र लिखा।

“जांच के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अथक प्रयासों के बाद, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, याचिकाकर्ता ने 4, 12 और 13 सितंबर को विदेश मंत्रालय को अनुवर्ती अभ्यावेदन लिखा।

याचिका में कहा गया है, “हालांकि, उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। याचिकाकर्ता और उसका परिवार दर-दर भटक रहा है, लेकिन विक्रम पटेल की खोज के संबंध में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है।”

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