ठाणे की अदालत ने डकैती के आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने डकैती के एक मामले में आरोपी पालघर के एक गांव के चार लोगों को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेमल एस विठलानी ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपी गोपाल लखमा पचकुडवा (58), दीपक बंधु नावला (48) संदीप वाल्कू खानजोडे (54) और दशरथ रामू खानजोडे (49) के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।

12 सितंबर के आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 मई 2009 को, एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर विक्रमगढ़ जा रहा था, जब कथित आरोपियों ने वाहन को रोका, उसके साथ मारपीट की और उससे 8,500 रुपये नकद और 5,000 रुपये के आभूषण लूट लिए।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि घटनास्थल पर एक बड़ी खाई थी और बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि पीड़ित को खाई में गिरने के बाद चोटें लगी थीं।

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इसमें यह भी कहा गया कि आरोपी और पीड़ित दोनों गांवों के निवासियों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और घटना से एक या दो महीने पहले उनके बीच झगड़ा हुआ था।

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