ठीक से प्रदर्शित नहीं होने पर अस्पताल पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते: कंज्यूमर कोर्ट

बेंगलुरु प्रथम अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के हालिया फैसले में, एक अस्पताल को एक मरीज की पंजीकरण फीस वापस करने और आयोग द्वारा अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया गया है। मामला, उपभोक्ता शिकायत संख्या 168/2022, श्री जीवन कुलकर्णी द्वारा बसवांगुडी, बैंगलोर में स्थित बीएमएस अस्पताल के खिलाफ

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