एफआईआर के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू की याचिका: आंध्र हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को सुनवाई तय की

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर के लिए टाल दी, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया है।

अदालत ने आंध्र प्रदेश सीआईडी को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वर्तमान में वह आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दायर एक मामले में राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में बंद हैं।

इस बीच, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि दोनों पक्ष 18 सितंबर तक नायडू की पुलिस हिरासत की मांग करने वाली सीआईडी द्वारा निचली अदालत में दायर याचिका पर जोर नहीं देने पर सहमत हुए हैं।

विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत द्वारा मंगलवार को नायडू के लिए घर की हिरासत की याचिका खारिज करने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री के वकीलों की टीम ने हाई कोर्ट का रुख किया और एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

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एपी सीआईडी प्रमुख एन संजय ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि नायडू को कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

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